ऑनलाइन ई-एफआईआर (e-FIR) कैसे दर्ज करें
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत गाइड
क्या आप जानते हैं? नए कानून BNSS के तहत अब डिजिटल तरीके से शिकायत दर्ज करना आपका कानूनी अधिकार है। छोटे अपराधों (जैसे मोबाइल चोरी या दस्तावेज खोना) के लिए अब आपको तुरंत थाने जाने की जरूरत नहीं है।
चरण 1: राज्य पुलिस पोर्टल पर जाएं
भारत के प्रत्येक राज्य का अपना **CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems)** पोर्टल है। उदाहरण के लिए, यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो “UP Police Citizen Services” पोर्टल का उपयोग करें।
नोट: हमेशा आधिकारिक ‘.gov.in’ वेबसाइट का ही उपयोग करें।
चरण 2: रजिस्ट्रेशन और लॉगिन
आपको अपने **आधार से जुड़े मोबाइल नंबर** का उपयोग करके एक यूजर आईडी बनानी होगी। BNSS की धारा 173 के तहत डिजिटल सत्यापन के लिए यह अनिवार्य है।
चरण 3: घटना का विवरण भरें
शिकायत फॉर्म में सटीक जानकारी दें:
- अपराध का प्रकार: (जैसे चोरी, दस्तावेज गुम होना, मोबाइल स्नैचिंग आदि)
- स्थान और समय: जितना हो सके सटीक जानकारी दें।
- साक्ष्य (Evidence): यदि संभव हो तो फोटो या स्क्रीनशॉट अपलोड करें।
चरण 4: डिजिटल हस्ताक्षर और 3 दिन का नियम
BNSS के अनुसार, ई-एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे **डिजिटल रूप से साइन** करना होता है। यदि मामला गंभीर है, तो पुलिस आपको **3 दिनों के भीतर** थाने आकर मूल रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकती है।
एडवोकेट रजत कौशिक द्वारा सत्यापित
B.A. LL.B, MBA | कानूनी विशेषज्ञ
